अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पत्नी और परिवार को जमानत, पिता ने जताई नाराजगी। जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तैयारी। बेटे व्योम की सुरक्षा पर सवाल।
समस्तीपुर, बिहार: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। यह मामला पिछले साल दिसंबर 2024 में चर्चा में आया था, जब 34 वर्षीय इंजीनियर ने अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। अतुल के पिता पवन मोदी ने इस जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की घोषणा की है।
मामले का बैकग्राउंड: 24 पन्नों का सुसाइड नोट
अतुल सुभाष, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में उप महाप्रबंधक (Deputy General Manager) के पद पर कार्यरत थे, ने अपनी आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए।
सुसाइड नोट में लिखे मुख्य आरोप:
- पत्नी और उसके परिवार द्वारा आर्थिक शोषण।
- बार-बार उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या का निर्णय।
- बेटे व्योम की देखभाल को लेकर चिंता।
जमानत पर परिवार का आक्रोश और हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
अतुल के पिता पवन मोदी ने जमानत पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, “हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि आरोपी चार वर्षीय बच्चे को जमानत के लिए बहाना बनाएंगे।”
पिता पवन मोदी का बयान:
- बेटे व्योम को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में रखा गया है।
- बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने का फैसला भी सवालों के घेरे में है।
- “हमारे पोते की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।”
कानूनी प्रक्रिया:
- जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी।
- सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित है।
निकिता सिंघानिया समेत तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी
- 15 दिसंबर 2024 को पुलिस ने निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया।
- गिरफ्तारी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया।
- शनिवार (4 जनवरी 2025) को बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
पीड़ित परिवार की चिंताएँ:
अतुल सुभाष के पिता ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कई गंभीर बातें साझा कीं।
- बच्चे का इस्तेमाल: जमानत के लिए बेटे व्योम को बहाना बनाकर इस्तेमाल किया गया।
- सर्दियों की छुट्टियों के बावजूद बच्चा बोर्डिंग स्कूल में: यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी कम उम्र के बच्चे को स्कूल में क्यों रखा गया है।
- बच्चे की सुरक्षा पर सवाल: “हमें डर है कि ससुराल वाले हमारे पोते को नुकसान पहुंचा सकते हैं।”
आत्महत्या का कारण: उत्पीड़न और मानसिक तनाव
सुसाइड नोट की पुष्टि:
- नोट में पत्नी और उसके परिवार पर आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप।
- पुलिस जांच में भी इन पहलुओं पर जोर।
पुलिस की कार्रवाई:
- जांच अब भी जारी है।
- आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
जमानत के खिलाफ परिवार की योजना
अतुल सुभाष के परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे।
कानूनी कदम:
- हाईकोर्ट में अपील: जमानत रद्द करने की मांग।
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका: मामले की निष्पक्ष जांच और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
परिवार की मांग:
- आरोपियों की तत्काल हिरासत।
- बच्चे को परिवार के हवाले करना।