मोहनपुर प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरारी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तोड़फोड़ और अराजकता के मामले में प्रधानाध्यापक और शिक्षिका को निलंबित किया गया।
मोहनपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरारी प्रांगण में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हाल ही में हुई तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार राम और विद्यालय अध्यापिका प्रीति कुमारी को निलंबित कर दिया गया है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन पर कर्तव्यहीनता, अराजक स्थिति उत्पन्न करने, और छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप है। इस निलंबन अवधि में दोनों को अलग-अलग प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
प्रधानाध्यापक और शिक्षिका पर लगे गंभीर आरोप
प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार राम:
- बिना सूचना और बिना अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनुपस्थित रहते थे।
- छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया।
- विद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न करने और स्थानीय लोगों को गलत सूचना देकर विद्यालय में हंगामा कराने में भूमिका निभाई।
- विद्यालय संचालन में बाधा डालने और गैरजिम्मेदाराना आचरण के लिए दोषी पाए गए।
विद्यालय अध्यापिका प्रीति कुमारी:
- विद्यालय से जुड़ी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार।
- स्थानीय लोगों को गलत जानकारी देकर विद्यालय में तोड़फोड़ और हंगामा कराने में सहयोग।
- विद्यालय को हुई क्षति की भरपाई के लिए उनके वेतन से कटौती की अनुशंसा।
जांच रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) की रिपोर्ट:
- अराजकता और तोड़फोड़:
प्रधानाध्यापक और अध्यापिका ने मिलकर स्थानीय लोगों को गलत सूचना देकर विद्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ कराई। - स्पष्टीकरण असंतोषजनक:
16 दिसंबर 2024 को मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब प्रधानाध्यापक द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया। - अनुशासनहीनता:
- प्रधानाध्यापक अक्सर बिना सूचना और अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहते हैं।
- उपस्थिति पंजी में शिक्षकों के नाम दर्ज नहीं कर अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास।
- राजनीतिकरण:
प्रीति कुमारी पर विद्यालय के मुद्दों को राजनीतिकरण करने का आरोप।
नियमों का उल्लंघन:
दोनों कर्मचारियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगा।
निलंबन की अवधि और मुख्यालय निर्धारण
- प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार राम:
मुख्यालय: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, उजियारपुर। - विद्यालय अध्यापिका प्रीति कुमारी:
मुख्यालय: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, दलसिंहसराय। - निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
विद्यालय में नुकसान और अनुशंसित कार्रवाई
- विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हुई क्षति की पूर्ति के लिए प्रीति कुमारी के वेतन से कटौती की जाएगी।
- जांच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक और शिक्षिका के अमर्यादित व्यवहार और कर्तव्यहीनता के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई।
ग्रामीणों को गलत सूचना देकर हंगामा कराया गया
बीईओ की रिपोर्ट के अनुसार:
- विद्यालय में बार-बार अराजक स्थिति उत्पन्न की गई।
- 2 जनवरी 2025 को प्रधानाध्यापक और अध्यापिका द्वारा स्थानीय लोगों को गलत सूचना देकर हंगामा कराया गया।
- इस घटना से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और संरचना को भारी क्षति पहुंची।