शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत सत्र 2025-26 में समस्तीपुर के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जानें पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और लॉटरी सिस्टम।
समस्तीपुर: आरटीई के तहत निजी स्कूल में नामांकन के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानें प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
समस्तीपुर: शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत सत्र 2025-26 में निजी विद्यालयों में नामांकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल ज्ञानदीप के माध्यम से संचालित हो रही है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद 15 फरवरी को छात्रों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा।
नामांकन की पूरी प्रक्रिया
सत्यापन और विभागीय प्रक्रियाओं के बाद छात्रों के स्कूलों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए होगा। चयनित छात्र 16 फरवरी से अपने आवंटित विद्यालयों में जाना शुरू करेंगे। 16 फरवरी से 28 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि CBSE और E-संबंधन से स्वीकृत स्कूलों में 25% सीटें कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
मोबाइल नंबर से करें रजिस्ट्रेशन
आरटीई के तहत पंजीकरण के लिए ज्ञानदीप ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद आवेदक को यूजर आईडी एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा, जिससे लॉगिन कर वे नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के दौरान स्कूल चयन का विकल्प भी मिलेगा।
जरूरी दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो नामांकन के तीन महीने के भीतर स्कूल में बनवाकर जमा करना होगा।
आयु और आय सीमा
- बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कमजोर वर्ग (Weak Category) के लिए सालाना आय सीमा 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- अलाभकारी वर्ग (Disadvantaged Group) के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
लॉटरी के जरिए होगा स्कूल आवंटन
विद्यालय का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। छात्रों को उनके नजदीकी स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी।